Madhya Pradesh Arrest warrant issued against Dhar collector Pankaj Jain, this is the whole matter
Madhya Pradesh News: ग्रामीणों की शिकायतों के बाद, एनसीएसटी ने धार जिला प्रशासन को मानवीय और पर्यावरणीय क्षति का आकलन करने और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया है.
Madhya Pradesh News: आयोग द्वारा तलब किए जाने के बावजूद कलेक्टर पंकज जैन 14 अक्टूबर को एनसीएसटी के समक्ष पेश नहीं हुए।
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राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने धार कलेक्टर पंकज जैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
इस तरह से पैनल के सामने पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।
धार। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने मध्य प्रदेश के धार के जिला कलेक्टर पंकज जैन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. आयोग ने इस संबंध में डीजीपी सुधीर सक्सेना को भी निर्देश दिए हैं। आयोग ने जैन को एक मामले में पेश होने का निर्देश दिया। उन्हें पर्यावरणीय क्षति पर एक पैनल के समक्ष पेश होना था। इस तरह से पैनल के सामने पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। आयोग ने डीजीपी को गिरफ्तारी वारंट पर अमल करने का निर्देश दिया।
दरअसल, धार जिले के झुनपानी के निवासियों ने एनसीएसटी (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग) से शिकायत की थी कि गांव के पास हरियाणा की एक कंपनी का स्टोन क्रशर उनके स्वास्थ्य, फसलों और पशुओं को नुकसान पहुंचा रहा है. यहां की हवा भी प्रदूषित हो रही है। इस संबंध में जिला प्रशासन से शिकायत भी की गई है। लेकिन शिकायत कभी नहीं सुनी गई।
एनसीएसटी ने ग्रामीणों की शिकायतों के बाद, धार जिला प्रशासन को मानवीय और पर्यावरणीय क्षति का आकलन करने और पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया। आयोग द्वारा तलब किए जाने के बावजूद कलेक्टर पंकज जैन 14 अक्टूबर को एनसीएसटी के समक्ष पेश नहीं हुए। डीजीपी सुधीर सक्सेना को 26 अक्टूबर तक गिरफ्तारी वारंट पर अमल करने का निर्देश दिया गया है. गुरुवार को कलेक्टर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था और एनसीएसटी ने उस पर अमल करने को कहा था.