bribe taker punished – बीडी शर्मा, दमोह। दमोह तेंदूखेड़ा के एसडीओपी जीपी शर्मा को विशेष अदालत ने रिश्वत (a bribe)लेने के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट में 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। 2015 में 5 हजार रुपये।
bribe taker punished – दरअसल, पूरा मामला 2015 का है। फरियादी बृजपाल पटेल पिता बाबूलाल पटेल(Father Babulal Patel) ने तत्कालीन एसडीओपी जीपी शर्मा के खिलाफ सागर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक (Lokayukta Superintendent of Police) को शिकायती आवेदन(Complaint application) दिया था, जिसमें उसने बताया था कि उसके बेटे अजय पटेल पर थाना जबेरा में लड़की को भगाकर ले जाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था,
जिसकी जांच एसडीओपी शर्मा(SDOP Sharma) कर रहे थे। इस अपराध में अपने बेटे की अग्रिम जमानत दमोह न्यायालय(the court) से मंजूर कराई थी। जिसका आदेश लेकर उनके कार्यालय गया था, लेकिन उन्होंने जमानत तस्दीक करने के लिए 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। जिसके बाद टीम ने शिकायत की सत्यापन कराया और 29 सितंबर 2015 को एसडीओपी को 5 हजार रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। साथ ही पूरी कार्रवाई कर चार्टशीट न्यायालय(CHARTSHEET COURT)में पेश की.bribe taker punished
आज विशेष न्यायालय ने इस प्रकरण पर सुनवाई करते हुए रिश्वतखोर तत्कालीन तेंदूखेडा एसडीओपी जीपी शर्मा(SDOP GP Sharma) को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम Prevention of Corruption Act 1988 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास और 20 हजार अर्थदंड से दंडित किया। वहीं एएसआई विजय कुमार चढ़ार को अभियोजन द्वारा दोष सिद्ध नहीं कर पाया, जिससे कोर्ट ने उसे दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक हेमंत(Public Prosecutor Hemant) कुमार पाण्डेय और अनंत सिंह ठाकुर द्वारा की गई.bribe taker punished
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