Driving License – आजकल सरकार ने कई सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। इसलिए ड्राइविंग लाइसेंस (driving license)बनवाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन(Online Application)भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की वेबसाइट पर जाना होगा।
Driving License – ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध है। ड्राइविंग लाइसेंस (driving license) के लिए आप आसानी से ऑनलाइन आवेदन(Online Application) कर सकते हैं। यदि आपने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया है, तो उसे प्रस्तुत करें। क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर जुर्माने का प्रावधान है. ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी ऑनलाइन सर्विस के जरिए सरकार ने लोगों का काम आसान कर दिया है।
चाहे आप दिल्ली में रहते हों या किसी अन्य राज्य से आए हों, आप आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाना होगा।
इस तरह आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.Driving License
सबसे पहले अपनी डिटेल्स भरें।
फिर पूछे गए सभी दस्तावेज अपलोड करें।
यदि आवश्यक हो तो फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें (केवल कुछ राज्यों के लिए लागू)।
डीएल टेस्ट स्लॉट बुकिंग (केवल कुछ राज्यों के लिए लागू)।
शुल्क का भुगतान करें।
भुगतान की स्थिति जांचें।
रसीद प्रिंट करें।
ड्राइविंग टेस्ट जरूरी.Driving License
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको एमवी एक्ट के तहत ड्राइविंग टेस्ट पास करना होता है। आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तभी आवेदन कर सकते हैं जब आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा हो। राजधानी दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस डाक से घर पर भेजा जाता है। हालाँकि, कई राज्यों में आप इसे RTO से प्राप्त कर सकते हैं.Driving License