Singrauli : सिंगरौली. सीएम शिवराज सिंह चौहान(CM Shivraj Singh Chouhan) ने भले ही नई शराब नीति (New Liquor Policy) लागू कर दी हो लेकिन सिंगरौली शहर(Singrauli City) की शराब दुकानें उसका ठीक से पालन नहीं कर रहीं। नियमों की अनदेखी कर दुकानों पर साइन बोर्ड(sign board) के साथ बड़े बोर्ड से शराब का विज्ञापन(advertisement) हो रहा है। शराब का इस तरह प्रचार(Publicity) करने को आबकारी अधिकारी(excise officer) गंभीरता से नहीं ले रहें है।
आबकारी नीति (New Liquor Policy) 2022-2023 के तहत शराब दुकानें संचालित नहीं हो रही हैं.
भले ही आबकारी आयुक्त(Excise Commissioner) ने जिले के आबकारी अधिकारियों(excise officers) को पत्र लिखकर प्रचार को शराब नीति(Liquor Policy) का नियमों का उल्लंघन बताते हुए इसे हटाने को कहा है। लेकिन सिंगरौली जिले(Singrauli District) में शराब बेचने का अधिकार लेने के बाद न केवल महंगे दामों में शराब बेच रहे हैं बल्कि शराब ठेके में कई दुकानों को लग्जरी रूप दिया गया है। बड़े-बड़े बोर्ड लगाए हैं। प्रशासन आपत्ति न ले, इसलिए दूसरे प्रोडक्ट(product) का नाम नीचे छोटे शब्दों में लिखा जाता है। आबकारी विभाग(Excise Department) के पास कार्रवाई का अधिकार है, लेकिन वे भी अपनी मौन स्वीकृति देते हैं. Singrauli
नई शराब नीति के 28 नंबर बिंदु पर इस बात का है जिक्र
मदिरा के फुटकर बिक्री की दुकान के लाइसेंसी दुकान पर अधिक से अधिक 10 फीट लंबे, 4 फीट चौड़े और ऊंचे आकार का साइन बोर्ड लगा सकते हैं, जिस पर हिन्दी, अंग्रेजी में मोटे अक्षर में केवल मदिरा दुकान का प्रकार, उसकी अवस्थिति, लाइसेंस क्रमांक, अवधि और लाइसेंसी का नाम अंकित होन चाहिए। बोर्ड पर मदिरापान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है अंकित करना होगा। साइन बोर्ड के आसपास मदिरा विज्ञापन संबंधी कोई दूसरा पोस्टर अथवा प्रचार सामाग्री चस्पा, वर्णित नहीं होगी। प्रत्येक मदिरा दुकान पर मदिरा की रेट लिस्ट लगाई जाएगी. Singrauli
हर दुकान पर प्रचार सामग्री
शराब की हर दुकान पर प्रचार प्रसार के लिए बड़े ग्लासाइन बोर्ड लगाए गए हैं। जबकि यह नियमों के विपरीत है। आबकारी विभाग के अधिकारी इस ओर इसलिए भी नहीं देखते कि उन्हें शिकायत का इंतजार रहता है। कोई शिकायत नहीं करे तो वह स्वयं संज्ञान नहीं लेंगे। कई शराब की दुकानें तो ऐसी हैं, जहां चेतावनी से जयादा विज्ञापन के बोर्ड लोगों को आकर्षित करने के लिए लगाए गए हैं. Singrauli