Thursday, April 18, 2024
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Traffic Rule:  हवाई चप्पल या फिर आधी बांह की शर्ट पहनकर ड्राइविंग पर चालान? गंदे शीशा पर भी जुर्माना? ये है ट्रैफिक नियम

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Traffic Rule nitin gadkari bike car challan beware of rumors Dirty glass also fined?

Traffic Rule : क्या लुंगी-बनियान में ड्राइविंग के लिए आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है? क्या आधी बाह की शर्ट पहनकर कार-बाइक चलाने पर चालान काटा जा सकता है? साथ ही अगर कार का शीशा गंदा है तो क्या चालान काटा जाएगा?

Traffic Rule : ट्रैफिक नियमों को लेकर अक्सर लोग भ्रमित रहते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया अलग-अलग तरह की अफवाहे फैली हुई हैं. इसमें कुछ सच्चाई है तो कुछ नियमों के पीछे की अफवाह है। क्या सच में आधी बाह वाली शर्ट पहन कर कार बाइक चलाने पर जुर्माना लग सकता हैं.

लुंगी-बनियान में गाड़ी चलाने पर क्या जुर्माना लगाया जा सकता है? क्या आधी बाह वाली शर्ट पहनकर कार-बाइक चलाने पर चालान काटा जा सकता है? साथ ही अगर कार का शीशा गंदा है तो क्या चालान काटा जाएगा? आइए जानते हैं इन खबरों की सच्चाई? यातायात नियमों से सभी को अवगत होना चाहिए, हालांकि सुरक्षा कारणों से समय-समय पर नियमों में बदलाव किया जाता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाल ही में कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य किए गए हैं, ताकि हादसों में लोगों की जान बचाई जा सके. Traffic Rule

यह सही नियम है

बता दें, करीब दो साल पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट किया था किऐसी चीजो का चालान नहीं होता हैं. और ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें, उनका पुराना ट्वीट एक बार सुर्खियों में आया था. Traffic Rule

https://twitter.com/OfficeOfNG/status/1176758281127071745?s=20&t=o2ffiwWW89OepxDOmdWMGg

ट्रैफिक नियम कहता है कि आधी बाजू की शर्ट पहनने पर ड्राइविंग के लिए चालान नहीं लगता है। इसके अलावा लुंगी-बनियान में वाहन चलाने, कार में अतिरिक्त बल्ब न रखने, कार की गंदी खिड़कियों और चप्पलों में वाहन चलाने पर चालान का प्रावधान नहीं है।

नितिन गडकरी का यह ट्वीट दो साल पुराना है। हालांकि पूर्व में स्लीपर पहनकर गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। हादसों में कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।

जबरन चाबी निकालना अपराध है

कई बार आपने सड़क पर भी देखा होगा कि ट्रैफिक नियम तोड़े जाने पर पुलिसकर्मी कार की चाबियां निकाल लेते हैं या कार की हवा उड़ा देते हैं, जो पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है. ट्रैफिक पुलिस को वाहनों को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के तहत, केवल एक एएसआई स्तर का अधिकारी ही यातायात उल्लंघन के लिए आपका चालान काट सकता है। एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर को स्पॉट फिक्स करने का अधिकार है. Traffic Rule

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