Singrauli Crime News: Violent teacher was sentenced to 20 years, the special judge of the court gave an important decision under the POCSO Act
Singrauli Crime News: सिंगरौली 27 सितम्बर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट न्यायालय देवसर के पीठासीन श्यामसुंदर झा के द्वारा गड़वानी में संचालित एमपीएन पब्लि स्कूल में पदस्थ शिक्षक ने एक 10 वर्ष की मासूम बालिका के साथ दुराचार के मामले में 20 वर्ष की सजा सुनाई गयी हैं.
Singrauli Crime News: लोक अभियोजन के अनुसार 9 सितम्बर 2020 को पीडि़ता उम्र करीब 10 वर्ष अपने माता-पिता के साथ पुलिस थाना चितरंगी में इस आशय की रिपोर्ट लिखायी की वह एमपीएन पब्लिक स्कूल गड़वानी में कक्षा 5 वीं में पढ़ती है और उस विद्यालय का शिक्षक आरोपी प्रवीण वैस पिता राजाराम बैस उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम जोगिनी आरक्षी केन्द्र जियावन के यहां वह ट्यूशन पढऩे जाती है.
करीब 11 बजे सभी छात्र ट्यूशन पढ़कर चले गये तब आरोपी ने पीड़िता से कहा कि वह आधा घण्टा विलम्ब से आयी है कुछ देर बाद चली जाये। उसके बाद आरोपी पीडिता को अपने शयनकक्ष में ले गया और उसे विस्तर पर बैठाकर पढ़ाने लगा. Singrauli Crime News
बता दें कि पीडिता को आरोपी ने गलत काम करने के इरादे से उसे पकड़ा और पीड़िता के साथ गलत काम बलात्कार किया। पीड़िता के रोने पर उसके पिता को फोन करके कहा कि पीड़िता रो रही है वह आकर ले जायें। पीड़िता का कहना था कि आरोपी पिछले वर्ष भी ऐसा गलत काम किया था लेकिन पीड़िता भय के कारण किसी से नहीं बतायी। पीड़िता के मौखिक शिकायत के आधार पर थाना चितरंगी में आरोपी के विरूद्ध एफआईआर दर्ज किया गया. Singrauli Crime News
न्यायालय द्वारा इस मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी प्रवीण बैस के विरूद्ध धारा 376 ए बी भादवि, 5 (एम)/06, 5 (एल)/06, 5 (ओ)/06, पाक्सो एक्ट यानी सभी धाराओं के तहत 20 वर्ष की कठोर सजा एवं 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है.
आरोपी पर अधिरोपित मुख्य कारावास के उस सभी दण्ड एक साथ भुगताये जायेंगे। म.प्र.अपराध पीड़िता प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिंगरौली मुख्यालय बैढऩ के माध्यम से प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंसा की गयी है. Singrauli Crime News