SDM: सिंगरौली। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लोकहित में संचालित योजनाओं को सक्रिय किया गया है ताकि किसी भी तरह की शासकीय योजनाओ ( Government schemes ) के पात्र अभ्यर्थी लाभ से वंचित ना और ना ही उनको किसी बी प्रकार की कठिनाई महसूस व्यवस्था को सुदृढ़ एवं मजबूत एवं चलाएं मान बनाएं जाने हैं। जिले से लेकर उपखंड स्तर ( subdivision level ) तक के जिम्मेदार अधिकारी भी अपनी सक्रियता दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं.
बताते चलें कि चितरंगी विकासखंड अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान पत्थर कटी एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान देवगांव के संबंध में उपभोक्ताओं द्वारा उपखंड कार्यालय चितरंगी में लगातार शिकायतें आ रही थी। जिसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए उपखंड अधिकारी चितरंगी संपदा सर्राफ द्वारा दोनों दुकानों का निरीक्षण किया गया,जहां पर शिकायतें सही पाई गई। बताया गया कि चितरंगी एसडीएम ने शासकीय उचित मूल्य दुकान पथरकटी का निरीक्षण किया। जहां निरीक्षण के दौरान विक्रेता शरद सिंह अनुपस्थित मिला। वहीं सैकड़ों उपभोक्ताओं की उपस्थिति दुकान के सामने देखी गई एवं वितरण करने वाले राशन के तौल कांटा का परीक्षण किया गया. SDM
जिसमें 1 से 2 किलो का अंतर भी देखा गया। साथ ही समय सीमा में खाद्यान्न भी वितरित नहीं किया जाता था। ऐसे में विक्रेता पथरकटी को जमा प्रत्याभूति राशि 5000 की राजसात की गई थी और चेतावनी दी गई थी भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृति न करें अन्यथा विक्रेता पद से पृथक करने की कार्यवाही की जाएगी। वहीं समिति प्रबंधक दुधमनिया को निर्देशित किया गया था कि आरोपित शस्ति रुपए 5000 का चालान विक्रेता के द्वारा संख्या 0435 विक्रेता से जमा कर 3 दिवस के अंदर चालान की एक प्रति उपखंड कार्यालय चितरंगी में जमा करने के आदेश दिए गए। लेकिन विक्रेता द्वारा आरोपित शस्ति रुपए जमा नही की गई और चालान पेश नहीं किया गया। विक्रेता द्वारा अपने प्रति दायित्व एवं वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन ना करने के कारण विक्रेता को खाद्यान्न वितरण कार्य से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया. SDM
उक्त दुकान के खाद्यान वितरण हेतु समिति प्रबंधक दुधमनिया को निर्देशित किया गया कि विक्रेता की वैकल्पिक व्यवस्था कर वितरण कार्य शीघ्र सुनिश्चित करें। वहीं देवगांव से मिली शिकायत के सम्बंध में राजस्व निरीक्षक मंडल चितरंगी एवं हल्का पटवारी से जांच कराई गई। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार जांच के दौरान स्टॉक पंजी उपलब्ध नहीं कराई गई। प्राप्त आवंटन को एक कागज के टुकड़े में विक्रेता के द्वारा लिखकर दे दिया गया था, जिसमें रेगुलर कि 31 क्विंटल,चावल 2858 क्विंटल,नमक 362 किलोग्राम, पीएमएवाई 11 220 किलोग्राम प्राप्त हुआ। मौके से दुकान का निरीक्षण करने पर 3 क्विंटल गेहू,1 क्विंटल नमक, स्टाक में पाया गया. SDM
ग्राम देवगांव में कुल 385 परिवारों को एवं ओड़ागी में 172 परिवारों को राशन वितरण किया जाना है। माह नवंबर में देवगांव में 385 के विरुद्ध 294 परिवार को राशन का वितरण किया गया था। 91 परिवारों का माह नवंबर में मशीन से बायोमेट्रिक फिंगर ( Biometric Finger ) लगवाया गया था लेकिन विक्रेता द्वारा राशन का वितरण नहीं किया गया। विक्रेता के उक्त कृत्य को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण अधिनियम 2015 ( Public Distribution System Control Act 2015 ) के तहत कंडिका11में वर्णित विन्दुओं का उल्लंघन सिद्ध हुआ। ऐसे में वस्तु अधिनियम1955 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया। विक्रेता संग्राम सिंह का जबाब असंतोष जनक रहा। जिन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया तथा समिति प्रबंधक बरहट को निर्देशित किया गया कि वैकल्पिक व्यवस्था कर खाद्यान्न वितरण करते हुए 7 दिवस के अंदर कार्यालय को अवगत कराएं. SDM