Friday, March 29, 2024
HomeMadhya PradeshRewa News: कलेक्टर की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी, 123 अधिकारियों के खिलाफ नोटिस...

Rewa News: कलेक्टर की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी, 123 अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी, मचा हड़कंप

- Advertisement -

Rewa News: रीवा, रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प के तेवर इन दिनों काफी बिगड़ गए हैं वजह जानकर हो जाएंगे हैरान क्योंकि लोक सेवा गारंटी के मामले में रीवा के अधिकारियों ने जमकर लापरवाही बरती है, यही वजह है कि इन दिनों कलेक्टर रीवा एक्शन में है और 123 लापरवाह अधिकारियों को सुखराज नोटिस जारी करते हुए हड़कंप मचा दिया है,

- Advertisement -

Rewa News: बताया जाता है कि कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प ने आवेदन पत्र के समय सीमा के निराकरण को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की थी इस बैठक में सबसे पहले लोक सेवा गारंटी अधिनियम के आवेदनों में घोर लापरवाही पाई गई बताया गया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत लोक सेवा केंद्र में प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का समय सीमा में निराकरण न करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अर्थदंड लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है,

वही बैठक में जारी किए गए नोटिस में जानकारी मिली है कि कलेक्टर ने तहसीलदार गुढ़ के पास भूमि के सीमांकन के 244 आवेदन पत्र का समय सीमा में निराकरण ना होने, तहसीलदार मंगवा के न्यायालय में सीमांकन के 21 आवेदनों का निराकरण करने तहसीलदार मऊगंज द्वारा सीमांकन के कई आवेदनों का निराकरण करने और तहसीलदार सीतापुर द्वारा सीमांकन के 20 और विवादित नामांतरण के 8 आवेदनों का नायब तहसीलदार सूरा द्वारा सीमांकन और अविवाहित नामांतरण का एक तहसीलदार दुआरी द्वारा सीमांकन के 8 और अविवादित के साथ इस तरह के मामले कि कमी मिली है. Rewa News

बताया जाता है कि जब कलेक्टर इस मामले की गहन पड़ताल की तो पता चला कि संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा जानबूझकर लोक सेवा गारंटी के आवेदनों का निराकरण करने में लापरवाही बढ़ती है, जब कलेक्टर कलेक्ट्रेट कार्यालय में समीक्षा बैठक ले रहे थे तभी उन्हें सबसे पहले लोक सेवा गारंटी की समीक्षा बैठक ली जहां लोक सेवा के मामले के निराकरण में भारी कमी देखने को मिली जिस पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने तत्काल बड़ा एक्शन लेते हुए एक लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दी है. Rewa News

- Advertisement -
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular