official vehicle: भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के पास लगभग 15 वर्ष पुरानी 4500 सरकारी गाड़ियां 1 अप्रैल से अवैध हो जाएंगी। अब यह गाड़ियां सड़क पर चलने योग्य नहीं है बताया जाता है कि 1 अप्रैल से 15 साल पुरानी गाड़ियों पर यह खतरा मंडरा रहा है लेकिन विभाग अभी तक नए वाहन नहीं ले पाया है वित्त विभाग ने नए वाहनों के लिए सुकृत बजट नहीं किया गया।
official vehicle: इधर बताया जाता है कि प्रदेश में कुल 15. 8 वाहन है जो 15 साल की अवधि पूरी कर चुके हैं इन वाहनों की संख्या भोपाल में 1.93 लाख है परिवहन विभाग ने प्राइवेट वाहनों को स्क्रेपिंग से छूट दी है इधर बताया जाता है कि परिवहन विभाग के मुताबिक पुलिस के 4052 इस कैटेगरी में हैं पर उन्हें और रक्षा विभाग के वाहनों को इस नियम से छूट है विभागों के लगभग 45 वाहन 15 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं हालांकि सभी सरकारी विभागों ने इसकी जानकारी नहीं दी है 18 से 20 विभाग ही अब तक जानकारी दे पाए हैं।
कहा जाता है कि भोपाल में स्क्रेपिंग सेंटर न शुरू होने से सरकारी विभाग स्क्रेपिंग सर्टिफिकेट नहीं दे पाए हैं जिसकी वजह से वित्त विभाग ने नए वाहनों के लिए बजट सूचित नहीं किया है इंदौर में महिंद्रा एक्सेलो कंपनी 25 से 30 वाहनों की स्क्रेपिंग क्षमता के साथ काम शुरू कर चुकी है भोपाल के बिल खिरिया क्षेत्र में इंपीरियल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के शुरू होने से एक महीना और लगेगा इसकी इस स्पैकिंग क्षमता जी 40 से 50 बार प्रतिदिन करने की उम्मीद जताई जा रही है।official vehicle
बताया जाता है कि प्रमुख सचिव का प्रभार पिछले कुछ महीनों में 10 से ज्यादा अधिकारियों के पास रहा है यह प्रभाव आईएएस सुखबीर सिंह से लेकर प्रतिनियुक्ति से लौटे सीबी चक्रवर्ती को दिया गया है इस मुद्दे पर परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एसके झा ने लगातार संपर्क के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है कहा जा रहा है कि डिप्टी कमिश्नर अरुण सिंह ने कहा है कि 1 अप्रैल से नियम लागू होने पर सरकारी गाड़ियों का क्या होगा उसके विषय में उनके पास कोई जानकारी नहीं है फिलहाल परिवहन विभाग में लगातार बदलाव भी एक कारण रहा है जिससे योजना पर काम नहीं हो सका है।official vehicle