मोरवा थाना क्षेत्र में हुई थी घटना, तत्कालीन उप निरीक्षक शीतला यादव ने घटना का की थी विवेचना
सिंगरौली 5 नवम्बर। मोरवा थाना क्षेत्र के चतरी में एक किशोरी के साथ दो आरोपी युवकों द्वारा जबरिया बलात्कार किये जाने के आरोप में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट व पीठासीन अधिकारी वारीन्द्र कुमार तिवारी मुख्यालय बैढऩ के द्वारा आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। यह घटना 21 जून 2020 की है। किशोरी सिंगरौली बाजार से वापस घर जा रही थी। घटना की विवेचना तत्कालीन मोरवा थाना में पदस्थ उप निरीक्षक शीतला यादव ने किया था।
घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 21 जून 2020 को ग्राम बछनार निवासी दो बहनें एक साथ मोरवा बाजार आयी हुई थीं। घर वापसी के समय एक बहन दूसरे लड़के साथ मोटर साइकिल में बैठकर चली गयी थी। दूसरी 16 वर्षीय किशोरी शाम के करीब 7.30 बजे के बीच पैदल जा रही थी कि आरोपी संजय कुमार साकेत पिता सिंहलाल साकेत उम्र 26 वर्ष, विनोद कुमार साकेत पिता रामकिशुन साकेत उम्र 25 वर्ष दोनों निवासी बछनार ने ग्राम चतरी में चौराहा के पास किशोरी को ले जाकर बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक दुराचार किये। घटना की रिपोर्ट 23 जून को पीडि़ता अपने भाई के साथ पहुंचकर थाने में की गयी।
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के विरूद्ध भादवि की धारा 376, 376(3),376-डी, 376- डीए व 506 भाग-2 भारतीय दण्ड संहिता 1860 एवं धारा 3 (ए)/4 (1), 3 (ए)/4 (2) व 5 (जी)/6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर घटना की विवेचक शीतला यादव ने सभी तथ्यों को एकत्रित कर न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया।
जहां विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने सभी तथ्यों को सुनने के उपरांत आरोपियों को अलग-अलग धाराओं में दण्ड का निर्णय सुनाते हुए दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया। साथ ही अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया गया है। राज्य शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ आनंद कमलापुरी ने किया।