MP police news : – पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा जारी आदेश में मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशन पैरा 72 एवं शासन के आदेश में मध्यप्रदेश जिला पुलिस बल ( Police Force ) में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक ओं को उप निरीक्षक पद एवं कार्यवाहक प्रभार (उच्च पद पर कार्य करने का अधिकार) दिए जाने के आदेश जारी किए गए हैं.इस सूची के आधार पर वर्तमान में उप निरीक्षकों के रिक्त पद पर सहायक उपनिरीक्षक को उनकी वरिष्ठता के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उपनिरीक्षक के पद ( Sub Inspector Posts ) का कार्यभार प्रभार दिया जाकर वर्तमान इकाई में यथावत पदस्थ किया गया है.
1 कार्यवाहक प्रभार वाले उप निरीक्षक को उप निरीक्षक पद के सभी अधिकार एवं दायित्वों का निर्वाहन करने में सक्षम रहेंगे।
2 कार्यवाहक प्रभार दिये जाने के आदेश किसी भी समय बिना किसी पूर्व नोटिस के सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जाकर संबंधित को उसके मूल पद पर परिवर्तित किया जा सकता है. MP police news
3 यदि उक्त सहायक उप निरीक्षक में से किसी के विरुद्ध कोई विभागीय जांच अपराधिक प्रकरण की कार्यवाही लंबित हो अथवा बडी सजा / वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड वर्तमान में प्रभावशील हो तो संबंधित सहायक उप निरीक्षक को कार्यवाहक प्रभार पर रवानगी न दी जाकर तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराया जावे। यदि इसके उपरांत भी संबंधित को कार्यमुक्त किया जाता है, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी इकाई प्रमुख की होगी. MP police news
कार्यवाहक प्रभार ग्रहण करने के दिनांक से ही इनकी कार्यवाहक उच्च पद पर प्रभार मान्य किया जावेगा।












