Income Tax – केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स(Income Tax) को लेकर नई गाइडलाइन (new guideline)जारी की है। अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न(return )फाइल करते हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है।
FM Nirmala Sitharaman : केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स(Income Tax )को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है.अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न (income tax return)फाइल करते हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी, लेकिन सरकार (government)की ओर से जारी नए आदेश के तहत अब भी आप 31 तारीख तक अपना ITR फाइल कर सकते हैं.
देर से आईटीआर पर जुर्माना लगता है.
अगर आप भी अपना आईटीआई फाइल करने से चूक जाते हैं तो अभी फाइल किया गया इनकम टैक्स रिटर्न विलंबित आईटीआर कहलाएगा और इसके लिए आपको पेनाल्टी देनी होगी। इसके लिए सरकार द्वारा जुर्माना लगाया जाता है.
1000 का जुर्माना होगा.
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234 एफ के तहत, कोई भी करदाता जो देर से कर दाखिल करता है, उसे जुर्माना देना होगा, लेकिन यदि आपकी आय 5 लाख रुपये या उससे कम है, तो आपको केवल 1000 रुपये या उससे कम का भुगतान करना होगा। जुर्माना देना होगा.
जुर्माना कब लगाया जाएगा?
आस्थगित आईटीआर फाइलिंग की अवधारणा 2017-18 से पूरे देश में लागू है। अगर कोई व्यक्ति 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करता है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। हालांकि, अगर 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच लेट आईटीआर फाइल किया जाता है तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
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