Collector issued guidelines for bursting firecrackers, if he does so, will he be fined?
Collector : यस सी और एनजीटी के आदेश के बाद अब कलेक्टर ने दीपावली के मौके पर पटाखे फोड़ने की गाइडलाइन जारी की है। दिवाली पर मध्यप्रदेश के लोगों के लिए अच्छी और बुरी दोनों ही खबर है. अच्छी खबर ये है कि त्योहार पर आप पटाखे फोड़ सकेंगे.
Collector : भोपाल: सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर कलेक्टर ने दीपावली त्यौहार पर पटाखे फोड़ने के लिए गाइडलाइन जारी की है। पटाखे फोड़ने को लेकर जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में अब हानिकारक रसायनों से बने पटाखों की क्रय विक्रय पर पूरी तरह से प्रतिबंध है साथ ही भंडारण और परिवहन भी नहीं किया जा सकेगा इसके साथ ऑनलाइन पटाखा बिक्री पर भी रोक लगाई गई है।
मिली जानकारी के अनुसार कलेक्टर के जारी आदेश में पटाखे चलाने का समय भी निर्धारित किया गया है जबलपुर में रात 8:00 बजे से लेकर 10:00 बजे तक की पटाखे चलाने का आदेश जारी हुआ है आदेश के मुताबिक रात के 8:00 बजे से पहले और रात 10:00 बजे के बाद पटाखे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. Collector

दीपावली में 125 डेसीबल से अधिक तीव्रता वाले पटाखों के क्रय विक्रय भंडारण और परिवहन पर भी लगाई रोक लगाई गई है कलेक्टर के इस आदेश के बाद जहां पटाखे फोड़ने वाले मायूस हुए हैं वही व्यापारियों की भी चिंता बढ़ा दी है. Collector
पटाखों को लेकर गाइडलाइन तय

बता दें कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 200 से ऊपर होने पर पटाखों पर रोक रहेगी. यदि 101 से 200 के अंदर वायु गुणवत्ता (एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर) है, तो दिवाली के दिन सिर्फ ग्रीन पटाखे दो घंटे फोड़ पाएंगे. जिस शहर की वायु गुणवत्ता (एयर इंडेक्स क्वालिटी) 101 से 200 के नीचे है, वहां दिवाली पर दो घंटे ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुरुवार इस संबंध में सशर्त आदेश जारी किया है. Collector
साइलेंट जोन पर लगेगा जुर्माना

आदेश में कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा. पहली बार यदि उल्लंघन करता है, तो एक हजार रुपए और साइलेंट जोन में पटाखा फोड़ने पर 3000 हजार रुपए देने होंगे. इसके अलावा जन रैली, बारात, शादी या धार्मिक समारोह में 10 हजार और साइलेंट जोन में पटाखे फोड़ने पर 20 हजार जुर्माना देना होगा. Collector